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बड़ी ख़बर : बेटियों की शादी की उम्र भी होगी 21 साल, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली(न्यूज़ क्राइम 24): भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है.  बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने मौजूदा कानूनों में लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल करके संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. देश में पुरुषों के विवाह की वैध उम्र 21 साल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी।

रिपोर्टों में बताया गया है कि बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा।

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वर्तमान समय में जो कानून है उसके मुताबिक देश में पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन करेगी। नीतिय आयोग में जय जेटली की नेतृत्व में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे।

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