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पटना डीएम का बड़ा आदेश, कक्षा 8 तक के स्कूलों की गतिविधियां सुबह 11 बजे तक सीमित

पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और उच्च तापमान को देखते हुए डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू रहेगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करें और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन की ओर से जारी आदेश 18 मई 2026 से 21 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस सहित संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है।

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