पटना(न्यूज़ क्राइम 24): कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे है. इसी बीच एक बार फिर दुकानों के खोलने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है. पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिले के आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले की सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.
सातों दिन खुलने वाली दुकानें-
किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल, सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलेवरी सेवा, सभी अस्पताल, डेयरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकाने, ऑटोमोबाइल टायर से संबंधित दुकानें शामिल हैं.
सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाली दुकाने-
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ,जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि शामिल है, सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना चांदी की दुकान में शामिल हैं.
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें-
कपड़ा, रेडीमेड कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की सामग्री से संबंधित दुकान और कृषि कार्य यंत्र से जुड़ी दुकाने के अलावा वह सभी दुकाने जो उपरोक्त किसी सूची में ना हो वह शामिल की गई हैं. रविवार को श्रेणी दो और तीन के तहत आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।