बिहार

विधिक जागरूकता शिविर में पोक्सो एक्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे दी गई जानकारी

अररिया, रंजीत ठाकुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के द्वारा नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत में विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया । इस शिविर में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्सेस एक्ट (पोक्सो एक्ट ) के प्रभावी क्रियान्यवयन हेतु इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।

शिविर में लोगों को सम्बोधित करते हुये पैनल अधिवक्ता राम नारायण मेहता व पारा विधिक स्वयंसेवक त्रिदेव कुमार मेहता ने कहा अव्ययस्क बालक/बालिका को यौन अपराध एवं यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पोक्सो एक्ट लागू किया गया है । बाल यौन अपराध काफ़ी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा यदि आपके आसपड़ोस में किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होता है तो इसकी पुलिस को सूचना देना आपकी नैतिक एवं क़ानूनी जिम्मेदारी है।

पीएलवी त्रिदेव कुमार मेहता ने कहा नाबालिक के साथ यौन अपराध के मामलों में पोक्सो एक्ट के तहत सजा के कड़े प्रावधान हैं । वहीं शिविर में मौजूद लोगों को बताया गया कि अररिया न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी राजीनामा के आधार पर सुलझाने के लिए आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित लोक अदालत की जानकारी दी गई,व लोक अदालत में आकर अपनी समस्या का समाधान करने का अपील की गयी। शिविर में शम्भु यादव, नूतन देवी, बीरेंद्र यादव, विकाश यादव, शिवम कुमार,आर्यन कुमार,ईश्वर भारती,चंदन यादव समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे l

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