बिहार

नए आपराधिक कानून को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ गौरीचक गोपालपुर थाना मे बैठक कर दी जानकारी

फुलवारी शरीफ, अजित  आईपीसी इंडियन पेनल कोड अब इतिहास बन गया है. भारतीय न्याय संगीता नए आपराधिक कानून के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज होगी.भारतीय न्याय संहिता भारतीय आपराधिक कानून के तहत पटना के गौरीचक थाना में दो एवं फुलवारी शरीफ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष सफर आलम ने बताया कि फुलवारी शरीफ थाना में आज नये कानून के अंतर्गत पहला एफ आई आर दर्ज हुआ. यह प्राथमिक आवेदक अभिषेक कुमार झा, पिता स्वर्गीय उमेश झा पता पश्चिमी लोहानीपुर , उपाध्याय लेन, कदम कुआं, पटना का मोटरसाइकिल चोरी के आवेदन पर चोरी की नई धारा 303(2) में पंजीकृत किया गया है. वही गौरीचक थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बहुआरा गांव में कोई मारपीट के मामले में नए कानून के तहत एफ आई आर दर्ज हुई. इसके अलावा चिपुरा गांव में हुई एक डकैती मामले में भी नए कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

वहीं नए आपराधिक कानून को लोगों के बीच जागरूकता के साथ जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना के गौरीचक फुलवारी शरीफ एवं संपतचक गोपालपुर थाना में बैठक कर जानकारी दी गई. फुलवारी शरीफ थाना में थाना अध्यक्ष सफीर आलम गौरीचक थाना में थाना अध्यक्ष अमित कुमार एवं गोपालपुर संपतचक में थाना अध्यक्ष जावेद अहमद खान ने जन प्रतिनिधियों पत्रकारों एवं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ बैठक की एवं नए आपराधिक कानून भारतीय न्यायिक संहिता के बारे में विस्तार से जानकारियां उपलब्ध कराई.इसमें बताया गया की नए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आईपीसी को रिप्लेस किया गया है अब भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज होगा.जो भी घटना हो रही है सभी थानों ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है.पुलिसकर्मियों को इसके लिए विस्तृत ट्रेनिंग में दी गई है.

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पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने का मकसद में पहले से हीं नए कानून को लेकर जागरूक करना है.क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुलिस का पुलिसकर्मियों को इसलिए जागरूक किया गया है ताकि वह बगैर किसी परेशानी के नए कानून के तहत काम कर सकें. आम लोगों को नए कानून से कैसे लाभ मिलेगा पुलिस की नए कानून से क्या जिम्मेदारियां तय हुई है इसके लिए हर थाने को निर्देश जारी किया गया है.

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