बिहार

जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत के 14 अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया

पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज समाहरणालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में 14 परिवादों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। अवैध जमाबंदी रद्दीकरण के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण अंचल अधिकारी, बिहटा को दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध 24 घंटे के अंदर प्रपत्र ‘क’ गठित कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

दरअसल अपीलार्थी श्री अभिषेक सहाय, मौजा पुरूषोतमपुर पैनाठी, अंचल-बिहटा, जिला-पटना द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी की शिकायत गैर-मजरूआ मालिक जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण एवं अवैध अतिक्रमण हटाने से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि इस मामले के निवारण में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने इस पर गंभीर खेद व्यक्त किया तथा आदेश दिया कि

  1. अंचल अधिकारी, बिहटा दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध 24 घंटे के अंदर प्रपत्र ‘क’ गठित कर उपस्थापित करें। अपर समाहर्ता, पटना प्रपत्र ‘क’ प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
  2. अंचल अधिकारी, बिहटा विषयांकित खाता में जितना भी अवैध जमाबंदी है, उस सबके रद्दीकरण हेतु अपर समाहर्ता, पटना को यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजें।
  3. अपर समाहर्ता, पटना अंचल अधिकारी, बिहटा से प्राप्त होने वाले जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्तावों पर नियमानुसार सुनवाई कर परिवाद का विधिवत निवारण सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।

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