बिहार

पटना जिला न्यायालय का बड़ा आदेश : रुक्मणी बिल्डटेक की संपत्ति होगी कुर्क

फुलवारीशरीफ, अजित। पटना की जिला अदालत ने रुक्मणी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह आदेश प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने एग्जीक्यूशन केस संख्या 358/2023 में सुनाया है। यह मामला भू-स्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज द्वारा दायर किया गया था. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि वर्ष 2022 में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) से जो फैसला उनके पक्ष में आया था, उसकी राशि अब तक उन्हें नहीं मिली है. अदालत ने पहले ही बिल्डर को तय रकम और उस पर ब्याज देने का आदेश दिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

अदालत ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए सख्ती दिखाई है. पहले चरण में भोगीपुर एकतापुरम, थाना गोपालपुर क्षेत्र में स्थित ‘छत्रपति शिवाजी ग्रींस’ परियोजना के ए, ए-1, बी, बी-1, सी, डी, ई और एफ ब्लॉक में बिल्डर के हिस्से के कई फ्लैट और दुकानों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सत्यप्रकाश नारायण ने बताया कि अदालत ने साफ कहा है कि मध्यस्थता का फैसला मानना अनिवार्य होता है. अगर कोई पक्ष उसे नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पूरी कार्रवाई छह माह के अंदर पूरी की जाए, ताकि न्याय में देरी न हो.

इस फैसले के बाद फ्लैट खरीदारों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है. लंबे समय से भुगतान और निर्माण में देरी के कारण वे परेशान थे. अदालत के इस आदेश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और न्यायालय के प्रति आभार जताते हुए कहा – सत्यमेव जयते।

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