बिहार

वोटिंग के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज भी होंगे मान्य

अररिया, रंजीत ठाकुर पैक्स चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ हीं 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है। प्रखंड निर्वाचन अधिकारी शशि भूषण सुमन ने बताया कि भरगामा प्रखंड क्षेत्र में 3 दिसंबर को होने वाले पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यत: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रुप में मान्य ग्यारह दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मतदान के लिए ये दस्तावेज होगें मान्य

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मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए 1.पासपोर्ट, 2. ड्राइविंग लाइसेन्स 3. राज्य/केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,4. बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,5. आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड),6. आधार कार्ड,7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.),8. मनरेगा जोब कार्ड,9. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,10. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,11. निर्वाचन तन्त्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जायेगा। इसमें वितरण से शेष रही फोटो पर्चियों को मतदान केन्द्रों पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

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