बिहार

पटना ब्लास्ट मामले में 4 अभियुक्तों को फाँसी, बचाव पक्ष के ऐडवोकेट जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में करेंगें अपील

पटना(अजित यादव): जिस दिन का इंतजार था आखिरकार आज आ ही गया। पटना गाँधी मैदान बम ब्लास्ट 2013 के मामले में लम्बे दिनों से पटना के स्पेशल कोर्ट एन०आई०ए० में ट्रायल चल रही थी। विदित हो कि पिछले दिनों सबूत के अभाव में 10 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त फकरुद्दीन को एन०आई०ए० पटना के स्पेशल कोर्ट ने रिहा कर दिया था। आज 9 अभियुक्तों को सज़ा सुना दिया गया जिसमे चार अभियुक्तों को फाँसी, दो को उम्र कैद, दो को दस-दस वर्ष की सजा के साथ-साथ कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया है वहीं कोर्ट ने एक अभियुक्त को सात वर्ष की सज़ा सुनाई है.

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सयैद इमरान ग़नी, वासिफ़ रहमान खान ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि उक्त जजमेंट के ख़िलाफ़ माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष अपील में जायेंगें और निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगें। उन्होंने कहा कि अभी हमलोगों को जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है जैसे ही मिलेगी उसका अवलोकन करेंगें ततपश्चात संविधान में आरोपियों को प्रदत अपीलीय अधिकारों के आधार पर सभी विन्दुओं को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का काम करेंगें। मौके पर बचाव पक्ष के अन्य अधिवक्ताओं में अधिवक्ता शादाब अख्तर, शमा अख्तर, युवा अधिवक्ता महेश रजक, नागमणि चौधरी,बिपिन राज, संतोष कुमार यादव, पुरुषोत्तम कुमार, शिव गंगा कुमार गुप्ता, राज कुमार, प्रशुन्य शेखर, फेरासत अली समेत कई अन्य अधिवक्ता बंधु मौजूद रहे।

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