उत्तरप्रदेश

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह में जारी किया निर्देश

बलिया,  संजय कुमार तिवारी समस्त नदियों नहरों और जलाशयों में पल रहे दो से दस इंच की आकर के मछलियों को पकड़ने, और बेचने पर हुआ प्रतिबंध।

कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 दिसंबर 2025 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका दो से दस इंच के आकर को न पकड़े।

Advertisements
Ad 1

श्रेणी में एक से चार तक सभी जलाशयों तथा श्रेणी पांच के ऐसे जलाशयों को बहते जल श्रोतों नदियां नहरों से जुड़े इन जलाशयों में एक जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक मत्स्य आखेट रहेगा प्रतिबंध।

Related posts

कई वर्षो से बदहाल सड़क पर राहगीरों को झेलनी पड़ती है

अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, एक वाहन क्षतिग्रस्त

सभी धार्मिक स्थलों पर लगेगी मुलायम की प्रतिमा-सनातन पांडेय

error: