पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में भीषण गर्मी और तेज़ बढ़ते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जिला दंडाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत, दिनांक 12 मई से 17 मई 2025 तक जिले के सभी स्कूलों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सुबह 11:30 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को उक्त आदेश के अनुसार पुनः निर्धारित करें, ताकि बच्चों को गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। यह आदेश 11 मई 2025 को जिला अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है।