ताजा खबरेंबिहार

बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, DM का आया आदेश

पटना, न्यूज़ क्राइम 24। पटना में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 13 जून से 16 जून 2025 तक दोपहर के समय स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुबह 11 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलेंगी। सभी कोचिंग संस्थान सुबह 11 बजे के बाद बंद रहेंगे, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद दोबारा खुल सकते हैं। प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे के बाद कोई गतिविधि नहीं होगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन का मानना है कि भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, जिसे रोकने के लिए यह एहतियाती कदम जरूरी है।यह आदेश पटना जिले में 13 जून से प्रभावी होकर 16 जून 2025 तक लागू रहेगा।

Advertisements
Ad 1

Related posts

आरएलएसवाई कॉलेज रांची में एनसी कैडेट्स का भव्य विदाई समारोह आयोजित

ब्लैकआउट के दौरान 15 मिनट तक थम सी गई फुलवारी शरीफ की रफ्तार, लोगों ने बंद की घरों की लाइटें…

बिहार में अगले 5 साल में एयर कनेक्टिविटी 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

error: