पटना, न्यूज़ क्राइम 24। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षाओं के संचालन समय पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 5 तक (प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी सहित) की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी। वहीं कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए दोपहर 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इन आदेशों के अनुरूप अपनी कक्षाओं का समय पुनर्निर्धारित करें, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।
