अररिया(रंजीत ठाकुर): जिले में विभागीय नियमों के विरूद्ध संचालित चिकित्सा संस्थानों पर नकेल कसने वाला है। विभागीय नियमों को ताक पर रख कर फर्जी तरीके से संचालित निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायगोनेस्टिक सेंटर, जांच घर को प्रशासनिक तौर पर सील किया जायेगा। इतना ही नहीं, संस्थान के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी। इसे लेकर प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के जिलाधिकारी को पत्र जारी कर इस मामले में कड़े निर्देश दिये हैं।
अवैध संस्थानों को लेकर लगातार प्राप्त हो रही शिकायतें
प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि इससे जुड़ी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। लिहाजा सख्त प्रशासनिक कदम सुनिश्चित कराने की जरूरत है। अररिया सहित प्रमंडल के अन्य जिलों में बिहार क्लिनिकल एस्टेबल्शिमेंट एक्ट 2010 व 2022 के तहत गैर पंजीकृत कई नर्सिंग होम, क्लिनिक व जांच घर संचालित होने की शिकायत प्राप्त है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि फर्जी रूप से संचालित इन नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक में एमबीबीएस की जगह पारामेडिकल स्टाफ के द्वारा लोगों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है। बल्कि जटिल रोगों का ऑपरेशन भी किये जाने की शिकायत है। जारी पत्र में इस पर प्रभावी नियंत्रण को जरूरी बताया गया है।
मामले में कड़े कदम उठाने की है जरूरत
प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भी नियमों को ताक पर रख कर संचालित नर्सिंग होम व अन्य चिकित्सा संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश प्राप्त होता रहा है। लेकिन संबंधित सिविल सर्जन व चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मामले में संसुचित कार्रवाई प्रभावी साबित नहीं हो पाया है। इसका गंभीर खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा मामले में कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
फर्जी संस्थान होंगे सील, संचालक के विरूद्ध होगी प्राथमिकी
प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित सिविल सर्जन व संबंधित प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी को क्षेत्र में संचालित अवैध चिकित्सा संस्थानों की सूची तैयार करने को कहा है। इसके बाद संस्थान के संचालक को इसे बंद करने के लिये नोटिस जारी की जायेगी । ऐसा नहीं करने पर सूची के आधार पर संबंधित प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी क्षेत्र में संचालित फर्जी संस्थानों के संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। इसे सील करने को लेकर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे। संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऐसे संस्थानों को सील किये जाने को लेकर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी व थानाध्यक्ष के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जारी आदेश का सख्ती पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।