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पटना में आज से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू

पटना(न्यूज़ क्राइम 24): बिहार की राजधानी पटना में आज 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. आपको बता दें कि शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है.

हालांकि गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. वहीं बीते सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में की जांच की जा रही है. इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच तेजी से शुरू कर दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

वहीं अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें. साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करना सही समझें. डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है.

बिहार के विभिन्न जिलों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को राजधानी पटना पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था.

इस क्रम भारी हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां बरसाई. लाठीचार्ज में कई लोग छात्र घायल हुए तो मीडियाकर्मी से भी धक्का मुक्की की गई थी.

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