बिहार

पटना हाईकोर्ट ने गीता देवी के निष्कासन पर लगाई रोक, पंचायत में खुशी

फुलवारी शरीफ, (न्यूज़ क्राइम 24) पटना हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत कुरथौल की मुखिया गीता देवी के निष्कासन पर रोक लगा दी है. पंचायती राज विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों में उन्हें पद से हटाया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने सरकार के फैसले को निलंबित कर स्टे ऑर्डर जारी किया. इस निर्णय से कुरथौल पंचायत में खुशी का माहौल है, और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में एकजुट हुए.इस निर्णय के बाद पंचायत क्षेत्र में जश्न का माहौल देखा गया. राजद नेता ध्रुव यादव ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहां की इससे जनता में खुशी का माहौल है.

मुखिया गीता देवी ने कहा, “मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था, और आज न्याय मिला है.मैं पंचायत के विकास के लिए काम करती रहूंगी. मुखिया प्रतिनिधि रामबचन राय ने भी फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि जो आप मुखिया गीता देवी के खिलाफ लगाए गए थे वह उनके पिछले कार्यकाल के दौरान का लगा था और यह नया कार्यकाल है अगर वह इस बार चुनाव नहीं जीतते तो सरकार पिछले कार्यकाल के बारे में इस बार किसके खिलाफ फैसला करती और किसे पदमुक्त करती.

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