पटना(न्यूज़ क्राइम 24): बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदिया लगाई गई है.आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना को लेकर कई बड़े फैसले लिए गया है. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा. वहीं 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा को इससे अलग रखा गया है. इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
नीचे देखिये क्या है सरकार के नए दिशा-निर्देश-
रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा.
पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.
सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.
रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.
सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.
श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.
नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.
आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.
मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.
होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.
सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.
बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.