बिहार

अररिया डीएम ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की दी जानकारी

अररिया, रंजीत ठाकुर : जिला में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में संपन्न किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर पंचायत के भवानीपुर पासवान टोला वार्ड संख्या पांच एवं पथराहा पंचायत के घूरना बाजार में मतदाताओं से गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी देते हुए मतदाताओं से फीडबैक प्राप्त किया किये। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो।

साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता इसमें शामिल न हो। मृत/स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं का नाम हटाना भी इसका उद्देश्य है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में 25 जून से 26 जुलाई तक घर-घर सर्वेक्षण किया जायेगा तथा 01 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन किया जायेगा। दावा-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जायेगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जो मतदाता समय पर प्रपत्र जमा नहीं करेंगे, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जायेंगे।

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अगर कोई मतदाता समय पर गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाता है, तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान प्रपत्र-6 एवं घोषणा के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मतदाता https://voters.eci.gov.in पर EPIC नंबर दर्ज करके भी गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2003 के अहर्ता की तारीख (Qualifying Date) तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को Enumeration Form के साथ दस्तावेज देने की जरुरत नहीं है। अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची दिनांक 01.01.2003 में शामिल मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है।

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