बिहार

इमारत-ए-शरिया के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मौलाना फहद रहमानी अधिकृत

फुलवारीशरीफ, अजीत। इमारत-ए-शरिया के नाम पर कथित तौर पर अनधिकृत बैंक खाता खोलने के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. नामजद आरोपियों में बिहार राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, इमारत-ए-शरिया के पूर्व नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी, मोहम्मद सोहेल अहमद कासमी और इनामुल हक शामिल हैं।

इमारत-ए-शरिया के नाजिम मौलाना सईदुर रहमान कासमी ने बताया कि यह मामला करीब एक साल से अधिक पुराना है और इसमें नया कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना मोहम्मद शिबली अलकासमी दोनों पहले इमारत-ए-शरिया में नाजिम रह चुके हैं. उनके अनुसार, इमारत-ए-शरिया के नाम पर यूनियन बैंक में कथित तौर पर एक खाता खोला गया था।

नाजिम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो बैंक प्रबंधन को तत्काल इसकी सूचना दी गई. इसके बाद बैंक अधिकारियों ने खाता बंद कर दिया था।

उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए इमारत-ए-शरिया के वरिष्ठ सदस्य एवं शूरा सदस्य मौलाना फहद रहमानी को अधिकृत किया गया है. पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में वही जानकारी देंगे. नाजिम ने कहा कि मामला पुराना है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है।

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