पटना, न्यूज़ क्राइम 24। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी कुन्दन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 29 जून से 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण आदेश के अनुरूप करें।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। वहीं, वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 29 जून 2026 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
