पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी, पटना डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध 02 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियाँ केवल पूर्वाह्न 10:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की कक्षाएँ नहीं चलेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण इसी आदेश के अनुरूप करें। यह आदेश 29 मई 2026 से 2 जून 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम आवश्यक है।
