बिहार

गन्‍ना उद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पंजिकरण अनिवार्य

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) राज्‍य सरकार द्वारा गन्‍ना किसानों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजिकरण कराना आवश्‍यक है। इसके बाद ही उन्‍हें गन्‍ना विभाग के माध्‍यम से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभाग ने राज्‍य के गन्‍ना किसानों से शीघ्र रजिस्‍ट्रेशन कराने की अपील किया है। विदित हो कि बिहार सरकार ने राज्‍य के गन्‍ना किसानों के हित लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें मुख्‍यमंत्री गन्‍ना विकास योजना, गन्‍ना यंत्रीकरण योजना, बिहार राज्‍य गुड़ उद्योग प्रोत्‍साहन कार्यक्रम आदि शामिल है। ताक‍ि किसानों को गन्‍ना की खेती करने में आसानी हो सके और उनका आय बढ़ सके। गन्‍ना यंत्रीकरण योजना के तहत गन्‍ना की बुआई से लेकर गन्‍ना की कटाई तक के लिए अत्‍याधुनिक यंत्रों की खरीद पर सरकार 50 से 60 फीसदी तक अनुदान दे रही है। ताकि किसान बेहतर तरीके से गन्‍ना की खेती कर सकें। बताया जाता है कि गन्‍ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए गन्‍ना किसानों को पंजीकरण करना होगा तभी सरकार की योजनाओं का लाभ उन्‍हें मिल पाएगा।

गन्‍ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर होगा रजिस्‍ट्रेशन-

बताया जाता है कि गन्‍ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर किसानों का रजिस्‍ट्रेशन होगा। इसके लिए 13 अंको वाला डीबीटी आईडी दर्ज करना होगा। ओटीपी के माध्‍यम से उसका सत्‍यापन करें। इसके बाद नाम, पता, आधार नंबर एवं बैंक विवरण का मिलान करें। जब उसे सबमिट किया जाएगा तो गन्‍ना पंजीकरण आईडी प्राप्‍त हो जाएगी।

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रजिस्‍ट्रेशन कराने से गन्‍ना किसानों को मिलेगा लाभ-

विभाग के अनुसार रजिस्‍ट्रेशन कराने से गन्‍ना किसानों को सभी योजनाओं का प्रत्‍यक्ष लाभ मिलेगा। बीज और कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ मिलेगा। अनुदान की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाता में जाएगी। इसके अलावा किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की सुविधा प्राप्‍त होगी। इसको लेकर ईंख आयुक्‍त ने राज्‍य के गन्‍ना किसानों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए शीघ्र रजिस्‍ट्रेशन कराने की अपील की है ताकि उन्‍हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकें।

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