बिहार

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में भूमि अतिक्रमण मुक्त

अररिया, रंजीत ठाकुर। मुंसिफ अनुमंडल न्यायालय , फारबिसगंज के पत्रांक।161 ,दिनांक 17 .12 .2025 के आलोक में टाइटल न 01 / 2012 के तहत प्रथम पक्ष-आशमा खातून,पति स्व सोबराती मिया ,द्वितीय पक्ष-राजदेव पासवान पिता स्व नूनू लाल पासवान, बिजली देवी पति गनेशी पासवान, विरंचि उर्फ असरफी पासवान पिता स्व उचित पासवान सभी साकिन नवाबगंज वार्ड संख्या-09 का केश 2001 से चल रहा था । जिसमें न्यायालय ने आदेश देते हुवे आशमा खातून के पक्ष में जमीन खाली कराने का निर्देश दिया गया था । जिस आलोक में समाहरणालय जिला विधि प्रशाखा को आदेश दिया था । जिस आलोक में।

Advertisements
Ad 1

रविवार को अररिया थाना पुलिस, नरपतगंज पुलिस, एवं फुलकाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य के नेतृत्व में एक दर्जन पुलिस बल ने आकर भूमि को जमीन मालिक के पक्ष में अंचल अमीन अरविंद कुमार, राजस्व कर्मचारी ऋषिकेश कुमार, के निगरानी में पैमाईश कर जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त आंशिक रूप से कराया । अंचल अधिकारी नरपतगंज रविन्द्र कुमार ने कहा कि शेष भूमि दूसरे दिन खाली कराया जाएगा । वहीं जमीन पर से घर खाली कराने के बाद पीड़ित परिवार राजदेव पासवान, बिजली देवी, बिरंची पासवान ने बताया कि इस जमीन पर हम लोग लगभग 25 वर्ष पूर्व से बसे हुए हैं। हम लोगों के पास इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। हम लोगों के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत है। जिसका लगान रसीद भी हम लोग कटवा रहे हैं। जमीन पर से हम लोगों का घर हटाने के बाद हम लोग बेघर हो गए हैं। हम गरीब का कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है।

Related posts

एम्स पटना में पप्पू यादव ने रेप पीड़िता से की मुलाकात, इलाज के लिए दी आर्थिक मदद और सख्त कार्रवाई की मांग

14 साल से विदेश में फंसे पटना के प्रोफेसर की पुकार: वेतन बकाया, डिक्री लागू नहीं, खुद को ‘जिंदा’ साबित करने की लड़ाई

मारुति नंदन संकट मोचन हनुमान मंदिर का प्रथम वार्षिकोत्सव, भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी

error: