बिहार

शिशु को दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित करने हेतु जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

अररिया, रंजीत ठाकुर जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया द्वारा समाहरणालय स्थित परमान सभागार में किषोर न्याय अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित), पोक्सो एक्ट पर क्षमतावर्धन तथा दत्तकग्रहण एवं छोड़े हुए नवजात शिशु तथा परित्यक्त शिशु को दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित करने हेतु जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अररिया, अमित रंजन, एवं सहायक निदेकश बाल संरक्षण इकाई अररिया शम्भू कुमार रजक एवं उपस्थित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं अन्य सभी स्टेकहॉल्डर्स को उक्त विषय पर पटना से आए विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इससे पूर्व सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और महत्व पर संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा अपने संबोधन में इस कार्यशाला के महत्व को बताते हुए जे०जे०एक्ट एवं पोक्सो एक्ट की बारीकियों को समझाया गया।

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साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को काफी संवेदनशीलता के साथ काम करने हेतु निदेश दिया गया। मौके पर श्रीमती प्रीती कुमारी, सदस्य, किशोर न्याय परिषद्, अररिया, सदस्य, बाल कल्याण समिति, अररिया, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, एस०एस०बी० के प्रतिनिधि, सभी पुलिस पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, अररिया एवं उनके श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान के प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में शाहीद जावेद और शैफुर्रहमान उपस्थित थे।

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