झारखण्ड

स्टोन आपूर्ति करने वाले तीन के खिलाफ 8 करोड़ का जुर्माना

रांची(न्यूज़ क्राइम24): पाकुड़ के रेलवे साइडिंग से रेलवे रैक के जरिए अरबों रुपये का पत्थर ढूलाई अवैध तरीके से किए जाने के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन पत्थर कारोबारियों पर 7 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना 2 सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।गौरतलब है कि बीते दिनों बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए का पत्थर रेलवे रैक के जरिए परिवहन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर जिला खनन विभाग के द्वारा जांच करते हुए रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर एवं पाकुड़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब किया गया था।

इस मामले में एक पासिंग एजेंट की भी भूमिका सामने आई थी जांच करने के बाद खनन विभाग ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके अनुसार जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक जिला के तीन स्टोन कंपनी जिसमें ओटन दास के प्रोपराइटर प्रतीक अग्रवाल ने 14 लाख 67 हजार 419 सीएफटी, एन एस कंपनी के अशोक मध्यान्ह ने 10 लाख आठ हजार 154 सीएफटी तथा स्टोन इंडिया के प्रोपराइटर नारायण दास साधवानी ने 4 लाख 56 हजार 158 सीएफटी स्टोन रेलवे रेक के जरिए बिना माइनिंग चालान के विभिन्न स्थानों पर भेजा।न्यूज़ साभार

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