अररिया, रंजीत ठाकुर : राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों में लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देश के विरुद्ध प्रतिवेदन समर्पित करने के आलोक जिला पदाधिकारी अररिया अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर रविन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी, पंचायत- पिठौरा, अंचल कार्यालय, नरपतगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार जिला पदाधिकारी अररिया के आदेश ज्ञापांक 938/सी०, दिनांक 25.04.2025 के क्रम में गठित जाँच दल, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पत्रांक-1058/10, दिनांक 03.05.2025 के प्रतिवेदन के आधार पर रविन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी, पंचायत-पिठौरा, अंचल कार्यालय, नरपतगंज द्वारा प्रतिवादी मुन्ना कुमार मेहता, ग्राम पो०-पिठौरा का आवेदन एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिठौरा, प्रखंड-नरपतगंज से संबंधित वादों में लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों तथा विभागीय निर्देश के विरुद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(1) के तहत रविन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी, पंचायत-पिठौरा, अंचल कार्यालय, नरपतगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अंचल कार्यालय, जोकीहाट निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति के अनुसार देय होगा।
अंचल अधिकारी, नरपतगंज को निदेश दिया गया है कि वे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप पत्र प्रपत्र-क गठित कर साक्ष्य सहित एक सप्ताह के अन्दर जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया को उपलब्ध कराएंगे।