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जिलाधिकारी ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटाने का दिया आदेश

पटनासिटी(न्यूज़ क्राइम 24): खाजेकलां थाना अंतर्गत टेढ़ी घाट स्थित बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के लगभग तीन बीघा भूखंड को अवैध रूप से बेचने और खरीदने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा से मुक्त कराने का आदेश पटना सिटी अनुमंडल प्रशासन को जारी किया है। वर्तमान में इस भूखंड पर एक निजी स्कूल संचालित है।

10 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि एसडीओ और भूमि सुधार उप समाहर्ता 30 दिनों में भूखंड को कब्जा मुक्त कराकर सूचित करें। जिला राजस्व शाखा द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 51-ए के अनुसार किसी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बिक्री, दान, बदलना, गिरवी या हस्तांतरित करना अवैध है। वहीं धारा 52-ए के तहत वक्फ बोर्ड की पुर्वानुमति के बिना किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचने, खरीदने या कब्जा करने वाले के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाने का प्रविधान है। टेढ़ी में लगभग तीन बीघा भूखंड बेचने वाले एवं खरोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वक्फ स्टेट संख्या 23 का यह भूखंड जाफर कुली खां से संबंधित है।

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बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने बताया कि करार की तीन साल की अवधि भी खत्म हो चुकी है। बिहार शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सय्यद अफ़ज़ल अब्बास ने कहा की जिलाधिकारी महोदय पटना के आदेश के आलोक में जल्द से जल्द निर्धारित अवधि के अंदर स्कूल को एसडीएम द्वारा खाली करा लिया जाएगा।

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