पटना, न्यूज़ क्राइम 24। बिहार के थानों में सक्रिय दलालों को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने सभी जिलों के थानों को आदेश जारी किया है। थाना परिसरों में कथित थाना में अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा बार-बार थाना परिसर में अनावश्यक रूप से आना-जाना देखा गया है, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। इस समस्या के समाधान को लेकर पुलिस महानिदेशालय, बिहार ने सभी थानों में आगंतुक पंजी के अनिवार्य संचालन सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
पुलिस महानिदेशालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक थाना में आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर और भ्रमण का उद्देश्य दर्ज किया जाएगा। आगंतुक रजिस्टर का नियमित निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), पुलिस उपाधीक्षक (DSP) एवं अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निरीक्षण के दौरान CCTV फुटेज का मिलान आगंतुक रजिस्टर से करेंगे, ताकि किसी भी आगंतुक की प्रविष्टि छुपाई न जा सके। थाना स्तर पर एक सहायक उप निरीक्षक (SI) या उप निरीक्षक (Inspector) को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो इन दिशानिर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी संभालेगा। नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह थानाध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगा। आगंतुक रजिस्टर में बार-बार दर्ज हो रहे व्यक्तियों की जांच कराई जाएगी, और यदि वे अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यदि किसी थाने में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का उद्देश्य थाना परिसरों को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाना है, जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। पुलिस महानिदेशालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कदम उठाए जाएं।