पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा-1 से पहले की सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर 16 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है।
वहीं कक्षा-1 से ऊपर की सभी कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 09:00 बजे से किया जा सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।
यह आदेश दिनांक 14 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 16 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश को 13 जनवरी 2026 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और मौसम को देखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतें।
