पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और लगातार बने कम तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए एक बार फिर से पटना जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच किया जा सकेगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। हालांकि, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पटना जिले में 4 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 8 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
