पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी, पटना ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 5 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस.एम. द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पटना जिले में दिनांक 3 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 5 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
