बिहार

एनडीपीएस मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) रेलवे थाना सासाराम (डेहरी) द्वारा दर्ज कांड संख्या-72/2023, एनडीपीएस संख्या-32/2023 में माननीय न्यायालय, गया जी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने दिनांक 14 जुलाई 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इसने कुणाल सिंह, पिता- शशिशेखर सिंह और शशिकांत कुमार, पिता- राजेन्द्र ठाकुर, दोनों छोटकी कोठिया, थाना-औद्योगिक, जिला- बक्सर निवासी हैं।

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न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त 6-6 माह की कारावास भुगतनी होगी। यह कार्रवाई राज्य की नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त नीति और रेलवे पुलिस की सतत निगरानी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

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