बिहार

कार्यपालक पदाधिकारी ने नगरवासियों से किया अपील

फुलवारीशरीफ, अजीत। संपतचक पटना का नया नया नगर परिषद बना है. ऐसे में भारत सरकार से मिलने वाली राशि से इस नगर परिषद को वंचित नहीं रहना पड़े इसके लिए यहां के लोगों को अपना कर वसूली में पूरा सहयोग करना होगा.यह जानकारी संपतचक नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जया ने दी. उन्होंने बताया कि अब तक नगर परिषद संपतचक में करीब करीब 6 करोड़ 70 लाख की राशि कर वसूली के रूप में आ चुकी है और उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य करीब 10 करोड़ से अधिक की राशि का कर के रूप में वसूलना है।

उन्होंने लोगों से अपील किया है कि नगर परिषद के द्वारा वसूला जा रहा टैक्स (कर वसूली ) में अपना पूर्ण सहयोग करें.सम्पत्तिकर संग्रहण नगर परिषद सम्पतचक के राजस्व (नगरपालिका निधि) का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. 15वें वित्त आयोग मद में केन्द्र सरकार से बहुत बड़ी राशि का आवंटन होता है इस राशि के आवंटन होने के बाद संपर्क नगर परिषद इलाके में तेजी से विकास कार्य भी हो पाएगा।

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उन्होंने आम नागरिकों को आगाह करते हुए बताया कि बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, और वसूली) नियमावली 2013 के नियम-12 के तहत 30 सितम्बर के बाद सम्पत्ति कर का भुगतान करने पर बकाया राशि पर प्रति माह 1.5 (एक दशमलव पाँच) प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा. इस प्रकार एक वर्ष के लिये 18 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा. जबकि नियम-14 के तहत सम्पत्ति कर का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर नहीं करने पर आवासीय सम्पत्ति पर दो हजार रूपया (₹ 2,000/-) और गैर आवासीय सम्पत्ति पर पाँच हजार (₹5,000/-) जुर्माना का भुगतान करना होगा.

उन्होंने आम नागरिक से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाय और अपने सम्पत्ति कर का निर्धारित समय सीमा के अन्दर नगर परिषद सम्पतचक को भुगतान करें ताकि नगर परिषद द्वारा ससमय नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकें.उन्होंने बताया वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रभाव से ही नगर परिषद सम्पतचक में सम्पत्ति कर वसूलनीय है. उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारियों से भी अपील किया है कि कर वसूली में तेजी लाएं. इस संबंध में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो आम लोगों को इस संबंध में पूरी जानकारी देकर उन्हें कर वसूली जमा करने के लिए जागरूक करें.15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त करने के लिये सिटी फायनान्स पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 का ऑडिटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट तथा प्रोविशनल फाइनेंसियल स्टेटमेंट को अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

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