ताजा खबरेंबिहार

पटना में छात्रों का आंदोलन, धारा 144 लागू

पटना, न्यूज़ क्राइम 24। राजधानी पटना में रेलवे भर्तियों को लेकर उपजे असंतोष के कारण चल रहे छात्रों के उग्र आंदोलन की वजह से पटना सदर क्षेत्रान्तर्गत 31 जनवरी से 5 फरवरी तक पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया हैं।

जारी आदेश में बताया गया हैं कि पुलिस अधीक्षक (अ०) विशेष शाखा, बिहार, पटना के पत्रांक 614 दिनांक 29.01.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि सहायक लोको पायलट (ए०एल०पी०) के पद पर भर्ती हेतु निकाली गयी रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं अन्य जगहों पर धरना/प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके कारण आमजनों को भाड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Advertisements
Ad 2

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार चैनलों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा आगामी दिनों में विहत रूप में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है जैसे कि रेलवे में आग लगाना/तोड़-फोड़ करना जिसके कारण सरकारी संपत्ति को क्षति एवं गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इसके तहत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर विधि द्वारा प्रदत्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी रेलवे स्टेशन / रेलवे कार्यालयों / रेलवे ट्रैक एवं अन्य स्थलों पर निम्नलिखित बातों का निषेधाज्ञा लागू रहेगी. यह आदेश 31 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा।

इसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा, गड़ासा, भाला, छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा।

Related posts

जिला के 4 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को मिला खेल सम्मान

सन्देहहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद, स्वजन ने हत्या का लगाया आरोप

धर्म परिवर्तन कराने का मामला पकड़ा तूल, विरोध में उतरे संगठन