बिहार

उच्च न्यायालय ने निगम आयुक्त को बीस हजार का अर्थ दंड लगाया

 
पटना, न्यूज क्राइम 24। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 24.11.2023 को अवमानना के मामले में पटना नगर निगम के आयुक्त को 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। यह दंड 8 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज में जमा करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई   2 फरवरी 24  को होगी।  पटना उच्च  न्यायालय की खंडपीठ न्यायमूर्ति पी.बी.बैजन्ती एवं  न्यायमूर्ति आर.पी.मालवीय  ने पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा दायर जनहित याचिका 8503/2021 में दिनांक 19-07-2021 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अवमानना बाद संख्या 2307/2021 की सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को को यह निर्देश दिया है। 

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विदित हो कि उक्त जनहित याचिका पटना नगर निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-09-2020 के विरूद्ध किया गया जिसमे होल्डिंग कर के साथ-साथ ठोस कचरा शुल्क अलग से वसूलने के लिए प्राइवेट संस्था स्पैरो स्फाॅट टेक प्रा.लि.को वहाल किया जबकि होल्डिंग कर में जलकर, मलकर,स्वास्थ्य कर व अन्य कर पहले से ही वसूल किया जाता है। इस संबंध में सुधार समिति के संजय कुमार अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दी । निगम द्वारा न कोई कारण पृच्छा दायर की गई न ही वादी को दी गई।पटना नगर निगम की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता विन्ध्याचल सिंह न्यायालय मे उपस्थित थें।

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