पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताई गई है। इसी के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट, पटना डॉ. थियागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (आंगनवाड़ी केंद्र/प्री-स्कूल सहित) में क्लास-V तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से लागू होकर 13 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। वहीं, क्लास VI एवं उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक उचित सावधानियों के साथ संचालित की जा सकेंगी। हालांकि, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रम और समय-सारणी में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित करें।
