पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिला एवं सत्र न्यायालय में 7 अप्रैल 2025 से 28 जून 2025 तक सुबह की अदालतें संचालित होंगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देश और अधिवक्ता संघों से परामर्श के बाद लिया गया है।
सुबह की अदालतें प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक संचालित होंगी। इसके बाद 10:00 बजे से 10:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा और फिर अदालतें 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलेंगी। इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी गई है। अधिवक्ताओं और पक्षकारों को समय परिवर्तन के अनुसार आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।