पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र अहम निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार पटना जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में किसी भी कक्षा की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् संचालित नहीं की जाएंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें।
हालांकि, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पटना जिले में दिनांक 20 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2025 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है।
