बिहार

दुष्कर्म के मामले में अभियान को 7 वर्ष कैद और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा, पीड़िता को 4 लाख मुआवजा..!

पूर्णिया: व्यवहार न्यायालय पुर्णिया स्थित पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुलेखा झा सह षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनाई। यह सजा शनिवार को सुनाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध सिद्ध होने पर दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 7 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा के अलावे भादवि की धारा 363 के तहत 5 वर्ष कैद और 25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है गई है। दोनों ही सजाएं साथ साथ चलेंगी। यह सजा स्पेशल पॉक्सो केस नंबर 76/2016 में सुनाई गई, जो कि के नगर थाना कांड संख्या 21/2016 पर आधारित था। पीड़िता 16 बरस की नाबालिग इंटरमीडिएट की छात्रा थी। वह प्रतिदिन की तरह 15 जनवरी 2016 को अपने कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। जब लौटकर घर नहीं आई तो घरवाले खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में पता चला कि ग्राम मेहा सिम्हर,जिला सुपौल का नीरज कुमार उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है.

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इसी आधार पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ के नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता के बरामद होने के बाद यह स्पष्ट हो गया की उसके साथ दुष्कर्म किया है। चिकित्सीय जांच एवं अनुसंधान के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्ज सीट प्रस्तुत किया। न्यायालय में ट्रायल के दौरान प्रस्तुत जांच दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाये जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई गई। साथ ही पोक्सो अदालत के द्वारा अपने निर्णय में यह व्यवस्था दिया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़िता को 4 लाख रुपये नियमानुसार मुआवजा दिलवाई जाय।

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