पटना(न्यूज क्राइम 24): पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पटना के हर थानों में दो थाना अध्यक्ष की नियुक्ति होगी. मुख्य थानाध्यक्ष के नाम से पहला पद होगा दूसरा पद अतिरिक्त मुख्य थानाध्यक्ष के नाम से होगा. मुख्य थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य थानाध्यक्ष थाना के सभी कार्यों को देखेंगे और थानाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे.
पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस के काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से डीजीपी आरएस भट्टी के निर्देश पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। फैसले के मुताबिक, अब पटना के सभी थानों में अब दो-दो थानाध्यक्ष तैनात किए जाएंगे।राजधानी के सभी थानों में तैनात एडीशनल एसएचओ थानाध्यक्ष की गैरमौजूदगी में उनके सभी दायित्वों को निभाएंगे। एसएसपी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंचता है तो थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से आवेदन की रिसीविंग उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आवेदक केस दर्ज कराता है तो उसे निःशुल्क एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।
एसएसपी ने कहा कि दो थानाध्यक्ष की नियुक्ति पटना के थानों में कर दी गई है उन्होंने कहा कि अब जो भी व्यक्ति आवेदन लेकर आएगा तत्काल उस व्यक्ति के आवेदन पर कार्रवाई होगी एफआईआर होगा अगर किसी व्यक्ति के आवेदन पर तत्काल एफआईआर होने की स्थिति नहीं होगी उस व्यक्ति के आवेदन पर जांच के बाद उसे दो दिनों के अंदर अवगत कराया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पुलिस को पारदर्शिता बनाने को लेकर पुलिस महानिदेशक ने यह निर्देश जारी किया है जिसका पालन शुरू कर दिया गया।
