बिहार

अवैध हथियार और कारतूस के साथ दो अपराधी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज

अररिया, रंजीत ठाकुर भरगामा थाना पुलिस ने क्षेत्र के विषहरिया पंचायत के जन्नतपुर गांव वार्ड संख्या- 11 से शुक्रवार की देर संध्या को ग्रामीणों की सूचना पर दो अपराधियों को एक अवैध देसी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोका तथा एक टीवीएस कंपनी का मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सुपौल जिले में पदस्थापित शिक्षक गिरधर कुमार स्कूल से पढ़ाकर अपना घर मिर्चाईबाड़ी जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने विषहरिया लचका पुल के समीप शिक्षक से सात हजार रूपया और एक एटीएम कार्ड व एक मोबाइल छीन लिया। इसके बाद शिक्षक द्वारा हो-हल्ला किया गया शिक्षक का हो-हल्ला सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि शिक्षक ने ग्रामीणों को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दिया इसके बाद वहां के लोगों ने अगल-बगल के चौक चौराहे के लोगों को तुरंत जानकारी दिया।

घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार हंसी मेहता टोला चौक निवासी कई ग्रामीणों ने बिना नम्बर के एक टीवीएस मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया उसी दौरान एक युवक गोली चलाकर भागने लगा इसके बाद लोगों ने दोनों युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार अपराधियों द्वारा फायरिंग के क्रम में एक गोली जन्नतपुर विषहरिया के बिट्टू के बाएं हाथ में लग गई है जिसका प्राथमिक इलाज भरगामा पीएचसी में किया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया गया है।

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उपरोक्त गिरप्तार अपराधी के संबंध में भरगामा थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी संतोष कुमार पोद्दार ने बताया कि पुलिस ने जन्नतपुर गांव के वार्ड संख्या- 11 निवासी बबलू उर्फ गयासुद्दीन पिता नईम एवं हसनपुर टोला वार्ड संख्या 05 निवासी मोहम्मद रिजवान दोनों थाना भरगामा जिला अररिया को एक देसी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस व एक खाली खोका तथा एक टीवीएस कंपनी का मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया गया कि कांड संख्या 228/24 के अभियुक्त मोहनी करेलवा थाना बौसी जिला अररिया निवासी मोहम्मद तालिब उर्फ अबू तालिब पिता मोहम्मद अब्बास को भी गिरफ्तार कर उपस्थापन हेतु न्यायालय भेजा गया है। पुलिस के अनुसार कांड संख्या 228/24 की अपहृता मनुल्लाहपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 07 निवासी नूरजहां खातून पिता मोहम्मद रब्बान को न्यायालय में 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान दर्ज करने हेतु अररिया भेजा गया है।

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