पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 02 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा।
वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण सुनिश्चित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। उक्त आदेश जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा 30 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है, जो 02 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
