बिहार

होम डिलीवरी के नाम पर ऑनलाइन रेट से 50 रुपये अधिक वसूल रही एजेंसी

अररिया, रंजीत ठाकुर : भरगामा प्रखंड क्षेत्र के जागेश्वरी एचपी गैस एजेंसी होम डिलीवरी के नाम पर ऑनलाइन रेट 952 रूपये से 50 रुपये अधिक प्रति सिलेंडर की वसूली उपभोक्ताओं से करता है ऐसा आरोप शंकरपुर पंचायत के उपभोक्ता शंकर सिंह,कुलानंद सिंह,बाबूल सिंह,प्रिंस सिंह,रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के उपभोक्ता रमेश भारती,अशोक यादव,गजेंद्र मेहता,सिरसिया हनुमानगंज के उपभोक्ता मोहन साह,हीरा देवी,पूनम देवी,ललिता देवी आदि का है। इधर जानकारों ने बताया कि प्रति महीने गैस सिलेंडर का दाम घटता-बढ़ता रहता है उसी में होम डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा होता है। वहीं शंकरपुर गांव के उपभोक्ता ने बताया कि यहां से गैस एजेंसी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है,जहां उपभोक्ताओं को 50 से 60 रुपये तक आने-जाने में खर्च लगता है।

इसी मज़बूरी में होम डिलीवरी का 50 रुपये चार्ज दे देते हैं,अगर ऑनलाइन रेट से 50 रूपया अधिक नहीं देते हैं तो अगले बार से सिलेंडर पहुंचाने वाले कर्मियों की आनाकानी सुनना पड़ता है। वहीं कई उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि वेंडर द्वारा डिलीवरी दिया गया सिलेंडर में वजन कम रहता है,लेकिन शिकायत करें तो किससे करें,इस बारे में जानकारी हीं नहीं है। बता दें कि प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर, कुसमौल, सिमरबनी, जयनगर,सिरसिया हनुमानगंज,रघुनाथपुर दक्षिण समेत कई जगहों के उपभोक्ताओं ने वेंडर की मनमानी व होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसा लेने की शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से करने की जानकारी दी है।

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बताया जाता है कि होम डिलीवरी में उपभोक्ता तय राशि से ज्यादा पैसा देने से मना करता है तो वेंडर बताता है कि एजेंसी होम डिलीवरी के लिए कुछ मेहनताना नहीं देती है,इसलिए हमलोगों का प्रति सिलेंडर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क फिक्स है। इधर सिरसिया हनुमानगंज गांव के रहने वाले मोहन साह ने बताया कि अभी गैस का ऑनलाइन दाम 952 रुपये है,लेकिन वेंडर राजकुमार होम डिलीवरी चार्ज बताते हुए एक हजार से भी अधिक रुपया लेता है। वहीं शंकरपुर गांव के रहने वाले अभिषेक सिंह ने बताया कि गैस का नंबर लगाने के 4 दिन बाद या उससे भी अधिक दिनों पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर होम डिलीवरी मिलता है।

इधर एमओ रामकल्याण मंडल ने बताया कि अगर किसी भी गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसा लेने की शिकायत मिलती है तो एजेंसी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमओ ने बताया कि गैस सिलिंडर पहुंचाने के लिए वितरक को ऑनलाइन रेट के अलावे अतिरिक्त शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गैस एजेंसी के वेंडर किसी उपभोक्ताओं से जोर जबरदस्ती अधिक पैसा लेता है तो इसकी शिकायत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में तुरंत करें। तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते बताया कि एलपीजी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के नियम के तहत अगर किसी एजेंसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिलती है तो पहली बार उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार जुर्माने की राशि और बढ़ाई जाएगी,लेकिन किसी एजेंसी के खिलाफ दो साल में ऐसी तीन शिकायतें मिली तो उसका आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। वहीं इस मामले में जागेश्वरी एचपी गैस एजेंसी के मलिक मार्तण्ड कुमार से फोन पर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

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