बिहार

बलात्कार के आरोप में न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई

समस्तीपुर(रमेश शंकर झा): जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय किशोरी से बलात्कार कर उसके साथ दरिंदगी करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 5 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 6 अप्रैल 2016 को शाम में शादी समारोह में शामिल होने 10 वर्षीय किशोरी गयी थी। उसी दौरान बच्ची खाना खाने के बाद अपने घर नहीं लौटी। जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दिया। वहीं खोजबीन के दौरान बच्ची को मकई के खेत में नग्न अवस्था में खून से लथपथ मिली। उसके बाद परिजनों ने उसे जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बच्ची के साथ सारी हदें पार कर दी गई थी। उसे बलात्कार करने के बाद बच्ची के मेन पार्ट एवं उसके होंठ पर भी वार किया गया था। तत्पश्चात बच्ची के बयान पर दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांड गांव निवासी दीपक पासवान के ऊपर केस दर्ज कर जांच शुरू किया गया। घटना के लगभग 5 वर्ष बाद आखिरकार आरोपी दीपक पासवान को न्यायालय द्वारा आरोपित सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं 1 लाख 5 हज़ार रु० का जुर्माना भी लगाया गया।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांड गांव निवासी दीपक पासवान को सश्रम आजीवन कारावास एवं 1 लाख 5 हज़ार रुपये का जुर्माना की सजा दी गई। घटना के संबंध में बताया कि पीड़ित बच्ची गांव के ही किसी शादी में शामिल होने गई थी। जिसके बाद खाना खाकर वह नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन शुरू करने के बाद बच्ची मकई के खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिली। उसके बाद बच्ची ने बताया कि दीपक पासवान ने उसके साथ बलात्कार किया एवं चाकू से उसके मेन पार्ट एवं होठों को भी जख्मी कर दिया। इस मामले में किशोरी के साथ हैवानियत की गयी थी।

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