ताजा खबरेंबिहार

16 व 17 फरवरी को ऑटो का परिचालन बंद रहेगा

पटनासिटी, न्यूज़ क्राइम 24। शनिवार को चौकशिकारपुर में पटना जिला ऑटो रिक्शा मजदूर यूनियन की बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने की जबकि संचालन महामंत्री अशोक सिंह ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया हैं कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ और पांच सूत्री मांगो को लेकर 16 व 17 फरवरी को ऑटो का परिचालन बंद रहेगा।

हिट एंड रन कानून: नया क्या है?

Advertisements
Ad 1

पिछले साल केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि अगर चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। नए नियम निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं। विरोध कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं और उन्हें नरम किया जाना चाहिए।

Related posts

पटना विश्वविद्यालय के Ph.D नामांकन में गड़बड़ी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख़ड़ताल पर बैठे छात्र की हालत बिगड़ी, पीएमसीएच में भर्ती कराया गया

नवाचारों को मिला प्रोत्साहन, चयनित स्टार्टअप्स के लिए आयोजित हुआ पर्सनल इंटरैक्शन सेशन

भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 4.24 लाख नेपाली मुद्रा के साथ तस्कर गिरफ्तार!

error: