बिहार

न्यायालय आदेश अनुपालन हेतु पुलिस मुख्यालय से पीड़ित भू-स्वामी की गुहार

फुलवारी शरीफ, (न्यूज़ क्राइम 24) पटना जिलान्तर्गत गोपालपुर थाना अवस्थित निर्माणाधीन अपार्टमेंट छत्रपति ग्रींस के भू-स्वामी ने न्यायालय आदेश के अनुपालन हेतू गोपालपुर थाना से गुहार लगाई है. पीड़ित भू-स्वामी के अधिवक्ता सत्यप्रकाश नारायण ने बताया कि निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स (एकतापुरम) भोगीपुर थाना- गोपालपुर, जिला- पटना के भू-स्वामी के निवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्माणाधीन अपार्टमेंट के बिल्डर के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी0 एन0 सिंहा के द्वारा अवार्ड पारित हुआ। जिसमे बिल्डर द्वारा बेचे गये तमाम आवासीय एवं व्यवसायिक संपति को कानूनी तौर पर अवैध करार दिया गया है.

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अवार्ड के पश्चात श्रीमान सिविल जज, वरीय कोटी सं- 4 द्वारा स्वत्ववाद 1/23 मे दिनांक- 24/02/2023 को निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बिल्डर के हिस्से के सभी वाणिज्यिक एवं आवासीय संपति पर यथास्थिति बहाल का आदेश दिया गया. इसके वाबजूद बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशको, कर्मचारियो एवं कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से खरीद- विक्री, पुनर्खरीद-विक्री, किराया-दरकिराया, लीज, निर्माण, मरम्मती एवं अन्य के लिए गैर-कनूनी तरीके से गतिविधी चलाया जा रहा है. बिल्डर के गैर कानूनी मानसिकता के बल पर कुछ अवैध खरीदारगण भी जबरन घर मे घुसने एवं रहने का लगातार तैयारी कर रहे हैं जो न्यायिक आदेश का खुल्लम-खुल्ल उलंघन है.इसी संदर्भ मे गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई के लिए डी0 जी0 पी0 बिहार, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के साथ थाना प्रभारी गोपालपुर से लिखित शिकायत किया गया है. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि0 के रामकृष्ण नगर के कार्यपालक अभियंता से भी आग्रह किया गया है कि अवैध विधुत पर अविलंब कारवाई करें.

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