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RBI ने बदला नियम- अब 2 लाख के बजाय 5 लाख रुपये कर सकते हैं ट्रांसफर, रेपो रेट में कोई बदलाव नही

अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसों का लेन-देन करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब एक दिन में 2 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं. यानी अब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना और आसान हो गया है.

ग्राहकों की सहूलियत के लिए RBI ने यह फैसला किया है. अब RTGS की टाइमिंग 24X7 हो गई है यानी आप किसी भी वक्त RTGS के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको बता दें NEFT के जरिए फंड ट्रांसफर करने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है यानी आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. वहीं अगर मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो यह बैंकों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

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वहीं RBI ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगी. दास ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है. MPC की उम्मीदों के अनुसार इकोनॉमी आगे बढ़ रही है. वैक्सीनेशन से इकोनॉमी में सुधार आ रहा है.

आज 3 दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% की दर पर कायम है. बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने आखिरी बार 22 मई, 2020 को रेपो दर में बदलाव किया था.

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