बिहार

अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन, पटना द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) ज़िलाधिकारी, पटना के निदेश पर दिनांक 09.12.2025 को रात्रि 1:00 बजे से दीघा थाना अंतर्गत अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन,पटना द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विधि व्यवस्था-2; जिला खनन पदाधिकारी, पटना, सभी खान निरीक्षक एवं दीघा थानाध्यक्ष सम्मिलित थे। ज़िलाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में दीघा थाना अंतर्गत पाटलिपुत्र रेल परिसर के समीप बालू लदे ट्रैक्टर्स की जांच की गई जिसमें रोड के किनारे बालू मंडी बनाकर अवैध रूप से बालू की बिक्री करते पाया गया। इसके आलोक में मंडी में लगे सभी 28 ट्रैक्टर्स को ट्रॉली सहित जप्त करते हुए संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध दीघा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी 28 ट्रैक्टर्स पर बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019, यथा संशोधित 2024 के तहत कुल 32 लाख रुपए दंड अधिरोपित किए गए है। ज़िलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन में लिप्त पाए गए लोगों के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए), 2023 के तहत भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि जिला में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाएं। विभिन्न विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध नियमित तौर पर सघन छापामारी अभियान चलाकर कार्रवाई करें। समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाएँ। उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करें। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन तथा हाई-टेक बोट का प्रयोग करें। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें।

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ज़िलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध इनपुट (आसूचना) तंत्र को सुदृढ़ रखें। साथ ही प्राप्त इनपुट पर त्वरित गति से सार्थक कार्रवाई करें।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि बालू माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सीसीए सहित विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जीरो टॉलरेंस सिद्धांत का पालन किया जाता है।

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