नई दिल्ली(न्यूज़ क्राइम 24): पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिंद्धू को 34 वर्ष पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में एक विवाद हुआ था। पार्किंग विवाद में उन्होंने 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को घुटने मारकर गिरा दिया था। अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था। सुनवाई से ठीक पहले सिद्धू ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे जेल भेजकर और सजा न दी जाए। सिद्धू ने अदालत से उनके विवादहीन राजनीतिक और खेल करियर, परोपकारी कार्यों, सामाजिक कल्याण, जरूरतमंदों की मदद को देखते हुए नरम रुख अपनाने का आग्रह किया।