अररिया, रंजीत ठाकर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), अररिया के तत्वाधान में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता को लेकर सोमवार को प्राधिकरण के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने जिले के तमाम वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों का त्वरित और स्थायी समाधान पाएं।
सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। इस मंच के माध्यम से न केवल समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि समाज में आपसी भाईचारा भी बना रहता है।
इन मामलों का होगा निपटारा :
राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से सुलहनीय आपराधिक वाद, बैंक वसूली, चेक बाउंस (धारा 138), बिजली एवं पानी के बिल, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), पेंशन व सेवा संबंधित मामले और राजस्व से जुड़े लंबित वादों का भी मौके पर निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से आग्रह किया है कि वे अपने अधिवक्ता या संबंधित विभाग के माध्यम से संपर्क कर अपने मामले को लोक अदालत की सूची में शामिल करवाएं, ताकि वर्षों से चल रहे मुकदमों के बोझ से उन्हें मुक्ति मिल सके।
